हरियाणा विधवा पेंशन योजना: यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है इसमें विधवा महिलाओं को हर महीने ₹2500 दिए जाते हैं ।
ताकि वह अपना गुजारा कर सके। उन्हें इधर उधर न भटकना पड़े। यदि आप भी इस योजना का पात्र बनाना चाहती हैं तो इस पेज को अंत तक पढ़ें।
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हरियाणा विधवा पेंशन योजना क्या है
यह योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है यह योजना उन महिलाओं के लिए है जिनके पति की मृत्यु हो जाती है या फिर उनके पास किसी भी तरह का कोई आय का साधन नहीं होता।
इस तरह सरकार के द्वारा इस पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वह अपना गुजारा कर सके। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को हर महीने ₹2500 प्रदान किए जाते हैं।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
- हरियाणा सरकार की ओर से जारी विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं के पति की मृत्यु के बाद गुजारा करने के लिए मुश्किल का सामना न करना पड़े इसलिए यह योजना शुरू की गई है।
- इस आर्थिक सहायता से वह अपने घर का गुजारा कर सकती है।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ
इस योजना के लाभ और विशेषताएँ निम्नलिखित है:
- विधवा पेंशन योजना की शुरुआत से अब महिलाओं को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- पति की मृत्यु के बाद महिलाएं अपना जीवन ठीक से बिता सकेंगे।
- हरियाणा सरकार की तरफ से महिलाओं को 2500रु दिए जाते हैं।
- नियमित कामकाजी महिला इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं।
- इस योजना का लाभ उस महिला को नहीं मिल सकता जो सरकारी नौकरी करती है।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज निम्नलिखित है:
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- पासपोर्ट आकार तस्वीरे
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हरियाणा विधवा पेंशन योजना की पात्रता
इस योजना की पात्रता कुछ इस प्रकार है:
- इस योजना में विधवा महिला हरियाणा राज्य के निवासी होनी चाहिए।
- विधवा महिला की उम्र 18 वर्ष से या इससे ऊपर होनी चाहिए।
- महिला की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए|
- इस दौरान जैसे ही आवेदन करने हेतु। आप वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करते है तो उसे विधवा पेंशन हरियाणा के एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा इस एप्लीकेशन फॉर्म को आवेदन करने के लिए डाउनलोड करें।
- विधवा पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म हरियाणा में जो भी जानकारी पूछी गई हैं, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें वह समझने के बाद भरे।
- इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। अंत में अब आप इसका प्रिंटआउट अपने पास रखें ।
इस तरह आसानी से इस योजना का आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट
इस योजना की ओर अधिक जानकारी के लिए आप विधवा पेंशन वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।Https://Socialjusticehry.Gov.In/
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